Cryptocurrency पर लगा RBI का बैन, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया

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आरबीआई द्वारा 2018 में सभी Cryptocurrency पर लगा प्रतिबंध अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गठित एक पीठ के अध्यक्ष न्यायमू​र्ती रोहिंटन नरीमन, जस्टिस अनिरूद्ध बोस और वी रामसुब्रमणयन के द्वारा ये फैसला लिया गया। फैसले के अनुसार अब भारत में किसी भी Cryptocurrency में ट्रेड किया जा सकेगा और भारत के सभी बैंक Bitcoin या किसी अन्य Cryptocurrency में लेनदेन कर सकते हैं।

RBI ने दो साल पहले यानी अप्रैल 2018 में सभी Cryptocurrency पर बैन लगा दिया था और भारत का सबसे बड़ा Cryptocurrency एक्सचेंज zebpay पर भी ट्रेडिंग के लिए रोक लगा दी थी। इस बैन के विरूद्ध इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा रखी थी जिस पर बुधवार 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का पॉजिटिव निणर्य आया।

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आपको बता दें कि 2020 तक 2,957 Cryptocurrency में ट्रेड किया जा रहा है जिनमें bitcoin प्रमुख और सबसे मंहगा coin है। यह एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है जो ब्लॉकचैन पर ही चलती है 8 अक्टूबर 2019 तक Cryptocurrency का बाजार 221 बिलियन डॉलर तक जा चुका है।

ब्लॉकचैन टेकनीक बहुत ही सुरक्षित है इसमें सबसे रोचक यह है कि अभी तक किसी भी देश के ​वैज्ञानिकों और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों द्वारा इस सिस्टम को ​crack नही किया जा सका है इसमें रखे coins को चुराना या धोखाधड़ी करना लगभग असंभव सा है।

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