काला हिरण केस: अभिनेता सलमान खान को जोधपुर कोर्ट से मिली बड़ी राहत

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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर जिला एवं सत्र कोर्ट ने बड़ी राहत दी है सलमान खान के खिलाफ राज्य सरकार की दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं इससे पहले भी निचली अदालत ने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर अभिनेता सलमान खान के वकील ने कहा… ‘कोर्ट ने एक विवरण के आधार पर राज्य सरकार की तरफ से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। इस तरह की याचिकाएं सलमान खान की इमेज बिगाड़ने के लिए दायर की जाती हैं।’

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सेशंस कोर्ट ने सन 2003 में सशस्त्र लाइसेंस से संबंधित झूठा हलफनामा पेश करने के लिए अभिनेता सलमान खान के खिलाफ एक याचिका पर यह आदेश सुनाया था जिसको लेकर बहस मंगलवार को पूरी कर ली गई थी और कोर्ट ने बृहस्पतिवार के लिए आदेश को सुरक्षित रखा था। जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सलमान पर लगा था झूठा हलफनाम दायर करने का आरोप

पिछले साल अभिनेता सलमान के खिलाफ गलत हलफनामा दायर करने के आरोप में दोष मुक्त कर दिया था लेकिन इसके बाद राजस्थान सरकार ने इस आदेश के खिलाफ जिला कोर्ट में अपील दाखिल कर अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क दिए और कहा कि एक गलत हलफनामा पेश किया था और लाइसेंस खोया नहीं बल्कि नया कराने के लिए प्रस्तुत किया गया था

अभिनेता सलमान खान के वकील ने अपनी दलीलों में कहा कि… यह हलफनामा जानबूझकर नहीं दिया गया। सलमान खान एक व्यस्त अभिनेता है जिस वजह से उस समय उनके बारे में कोई सही जानकारी नहीं थी ।

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क्या है काला हिरण शिकार मामला

दो दशक पुराने काला हिरण शिकार मामला 1998 का है जब राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं‘ की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी उस दौरान सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था।

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