EWS और DG कैटेगरी में दाखिले की प्रक्रिया 7 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार EWS और DG कैटेगरी में आने वाले लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिला सकते हैं इस साल के सत्र 2021-2022 के लिए EWS और DG कैटेगरी में दाखिले के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारियां हैं जिन्हे जानना आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है।
आपको बता दें कि शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें EWS और DG कैटेगरी के लिए रिज़र्व रहती हैं।
EWS कैटेगरी में 22% वे लोग आते हैं जिनकी सालाना आय 1,00,000 रूपये या उससे कम होती है और DG कैटेगरी वे 3% लोग आते हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप से सम्बधित हैं जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, अनाथ, ट्रांसजेंडर एवं HIV से ग्रसित लोग।
DG वर्ग में आने वाले लोगों के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है।
दाखिले से सम्बधित महत्वपूर्ण तिथियां
EWS/DG के अन्तर्गत दाखिले की प्रक्रिया शुरूआत शुक्रवार 07 अप्रैल 2021 और अन्तिम तिथि सोमवार 26 अप्रैल 2021 तक रहेगी। शुक्रवार 30 अप्रैल 2021 को पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा।
आवेदन करने की प्रक्रिया
दाखिलें के लिए आवेदन फार्म भरने के लिए आप दिल्ली सरकार की वेबसाइट edudel.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने की विधि पूर्णत: ऑनलाइन ही है हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विद्यालयों में ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन के लिए सावधानियां
आप एक ही फॉर्म के द्वारा जितने चाहे उतने स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं परन्तु एक ही बच्चे के नाम पर दो या दो से अधिक बार फॉर्म भरने पर आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की गलती हो जाने पर आप अपनी आईडी, जो कि आवेदन करते समय आपको प्राप्त होगी, उसे खोल कर उसमें एडिटिंग करके, आवेदन की त्रुटियों में सुधार कर वापिस सबमिट किया जा सकता है।
मूलतः जिस विद्यालय में आपके बच्चे का नंबर आता है, आपको उसी स्कूल में ही दाखिला लेना होगा। एक बार किसी विद्यालय में नंबर आ जाने की दशा में किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन ट्रांसफर नहीं हो सकता।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़
यदि आप अपने बच्चे का दाखिला EWS और DG कैटेगरी के तहत कराना चाहते हैं तो आपको दिल्ली में रहने का कोई भी एक एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा बिजली का बिल आदि का आवश्यकता होगी।
- इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय का प्रमाण पत्र जो कि दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया हो अथवा राशन कार्ड। l
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- डीजी कैटेगरी के अंतर्गत जातिगत श्रेणियों में आने वाले लोगों के लिए ऐड्रेस प्रूफ के अलावा वैलिड जाति प्रमाण पत्र का होना भी आवश्यक है।
- विकलांग बच्चों के लिए विक्लांगता सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है।
- इनकम सर्टिफिकेट अथवा जाति प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में यदि आपने उसके लिए आवेदन किया हुआ है, परंतु वह दस्तावेज बनकर आपके पास नहीं आ पाया है, तो आप उसकी रिसिप्ट के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं परंतु गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय आप दाखिला लेंगे उस समय आपको असली दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे।
आवेदन के लिए आयु सीमा
दाखिलें के लिए उपयुक्त आयु सीमा होना आवश्यक है। विभिन्न कक्षाओं में एडमिशन के लिए निम्नलिखित आयु सीमा होना आवश्यक है।
- प्रीस्कूल अथवा नर्सरी के लिए – 3 से 5 वर्ष
- प्री प्राइमरी और केजी के लिए – 4 से 6 वर्ष और
- प्रथम कक्षा के लिए – 5 से 7 वर्ष।
- आयु की गणना 31 मार्च 2021 की तिथि के हिसाब से की जाएगी ।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
EWS और DG कैटेगरी में दाखिला लेने के बाद मूलत: आठवीं कक्षा तक किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज जैसे एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस एवं किताबों और ड्रेस आदि की कोई भी फीस विद्यालय को नहीं देनी होती एवं जो विद्यालय डीडीए की जमीन पर बने हैं वहां यह सुविधा बारहवीं कक्षा तक उपलब्ध होती है।
किसी विशेष जानकारी के लिए आप नीचे दिये एजुकेशन एडवाइज़र से सम्पर्क कर सकते हैं :-
SARAL DOCUMENT CENTRE : RAJEEV KUMAR, 9911182597