नई दिल्ली, फिल्म निर्माता Ram Gopal Varma को अंधेरी कोर्ट ने 2.38 लाख रुपये से जुड़े सात साल पुराने चेक बाउंस मामले में दोषी पाया है। यह मामला उनकी कंपनी और एक पूर्व कर्मचारी से जुड़ा है। अदालत ने Ram Gopal Varma को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें शिकायतकर्ता को 3.72 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। यदि यह राशि तय समय के भीतर नहीं दी जाती है, तो उनकी जेल की अवधि तीन महीने और बढ़ाई जा सकती है।
मामले की शुरुआत कैसे हुई?
यह मामला श्री नामक कंपनी द्वारा Ram Gopal Varma की फर्म के खिलाफ दायर किया गया था। आरोप था कि Ram Gopal Varma द्वारा जारी किया गया चेक अपर्याप्त धन के कारण बाउंस हो गया। इस मुद्दे पर वर्मा ने सफाई देते हुए इसे “मामूली” करार दिया और इसे “फर्जीवाड़े के प्रयास” से जुड़ा बताया।
Ram Gopal Varma का बयान
Ram Gopal Varma ने अपने बयान में कहा कि यह मामला किसी समझौते की असफलता से ज्यादा “शोषण से इनकार” का है। उनका कहना है कि वह किसी फर्जीवाड़े में फंसने से बचने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मामले को अनुचित तरीके से बढ़ाया गया है।
अदालत का निर्णय
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने Ram Gopal Varma के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए, उन्हें दोषी करार दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं। 2022 में उन्हें जमानत दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने अब उन्हें सजा सुना दी है।
Ram Gopal Varma और विवादों का पुराना नाता
Ram Gopal Varma, जो ‘सत्या’, ‘सरकार राज’, ‘भूत’, ‘जंगल’ और ‘शिवा’ जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, अपने विवादों के लिए भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। सिनेमा में उनके अनोखे दृष्टिकोण ने उन्हें अलग पहचान दी है, लेकिन उनके करियर में कानूनी और व्यक्तिगत विवाद भी शामिल रहे हैं।
क्या है आगे की राह?
अब Ram Gopal Varma के पास विकल्प है कि वे अदालत के निर्देशानुसार 3.72 लाख रुपये का मुआवजा समय पर चुकाएं। ऐसा न करने पर उनकी सजा और बढ़ सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वर्मा इस मामले में क्या अगला कदम उठाते हैं।